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चाकूबाज को 10 साल की सजा, महिला के पेट में घोंप दिया था चाकू

#The knifeman was sentenced to 10 years for stabbing a woman in the stomach

दुर्ग। महिला की निर्मम हत्या करने के इरादे से उसके पेट चाकू घोंपकर अंतड़ियां बाहर निकाल दी। समय पर इलाज मिलने पर महिला की जान बच पाई। प्रकरण में सत्र न्यायाधीश नीता यादव की अदालत ने आरोपी बंशीलाल विश्वकर्मा को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।


प्रकरण में अभियोजन की ओर लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की। दुर्ग कोतवाली थाना अंतर्गत गांधी नगर डिपरापारा निवासी राधा केलकर ने 4 अप्रैल 2020 को आरोपी बंशीलाल विश्वकर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थिया के मुताबिक 4 अप्रैल की सुबह करीब 3 बजे सार्वजनिक शौचालय से अपने घर जा रही थी। उसके घर के सामने बंशीलाल खड़ा था। घर के सामने खड़ा होने की वजह पूछने पर गाली-गलौज करने लगा।


इस बीच आरोपी ने अपने पास रखे चाकू को उसके पेट में घोंप दिया, जिससे अंतड़ी बाहर निकल गई। घटना की जानकारी होने पर पड़ोसी ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन के बाद उसकी जान बच सकी। न्यायालय में प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी पर दोष सिद्ध करने में कामयाब रहा। इस पर न्यायालय ने बंशीलाल विश्वकर्मा को दोषी करार देते हुए धारा 307 में 10 साल सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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