भोपाल। शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित कर्मचारी से दुर्व्यवहार करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी का दोषी करार देते हुए 6 माह के सश्रम कारावास सहित पॉच सौं रुपये के अर्थदंड की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश सुनाया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मृदुल लटौरिया की कोर्ट ने दियो है।
लोक अभियोजक से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 4 दिसंबर 2015 की है मामले में फरियादी रमाशंकर ने टीटी नगर थाने में शिकायत करते हुए बताया था कि वह सूचना मिलने पर अधिकारियो द्वारा सुलभ कॉम्लेक्स बाणगंगा में अवैध रुप से लाइन डालकर लिये गये विद्युत कनेक्शन को काटने के लिए गया था। जब वह अपने साथियों के साथ वहॉ पहुंचा तब बाणगंगा में रहने वाले आरोपी अब्दुल हसन ने कर्मचारियों को लाइन काटने के दौरान अपशब्द कहे जब उसे समझाइश देने का प्रयास करते हुए कहा गया की अवैध रुप से लिया गया कनेक्शन काटा जायेगा। इस पर वह भड़क गया और लाइन इंस्पेक्टर के साथ झूमाझटकी करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।
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